सरकारी नौकरी: आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। वहीं, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 करने का फैसला किया है। साथ ही, सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। वहीं, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 कर दिया है। सुरेश चंद्र महापात्र के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा तीन साल बढ़ा दी गई है। जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है। संशोधित ऊपरी आयु सीमा 2021 में शुरू की गई और 2022 और 2023 में की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगी। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा।
इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा, 'सरकार ने सिविल सेवा तक पहुंच के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से 38 साल के लिए तीन साल के लिए 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय उन युवाओं को सक्षम करने के लिए किया गया था जो कोविद की स्थिति के कारण भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके और पिछले दो वर्षों में उनकी आयु समाप्त हो गई। महापात्र ने कहा, 'इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा। जो चल रहे कोविड -19 महामारी के बीच अपनी ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके थे। कैबिनेट ने उम्र सीमा में छूट के लिए उड़ीसा सिविल सेवा (ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण) नियम, 1989 में बदलाव को मंजूरी दी। जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कुछ कारणों से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। आवेदकों की उम्र भी खत्म हो रही थी और इसके साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों की संख्या भी बढ़ रही थी।
इसके साथ ही सरकार ने इस बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए हैं। ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। प्रधानमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में हुई ओडिशा मंत्रिमंडल की बैठक ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि सहित 12 प्रमुख प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने ओडिशा के गैर-राज्य कॉलेजों, जूनियर कॉलेजों और हाई स्कूलों को भी मंजूरी दी, जिन्हें 2022 में मंजूरी दी गई थी। ओडिशा मंत्रिमंडल ने मयूरभंज जिले के समाखुंटा, कप्तीपाड़ा और बारीपदा ब्लॉक के लिए मेगा-पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए निविदा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। महासचिव ने कहा कि इन पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण अनुबंध के क्रियान्वयन के समय से 2 वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।
सभी निजी दफ़्तरों को बंद करने का आदेश
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( डीडीएमए) ने कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामले के बीच दिल्ली के सभी निजी दफ़्तरों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। डीडीएमए ने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सभी घर से काम करेंगे।
डीडीएमए ने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सभी घर से काम करेंगे।डीडीएमए ने आज नई गाइडलाइन जारी कर सभी निजी दफ़्तरों को अगले आदेश तक बंद करने तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। सरकारी कार्यालय में घर से काम करने की अनुमति पहले से है। इससे पहले 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी दफ़्तर चलाने की अनुमति था, जिसे आज से बंद कर दिया गया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में कल डीडीएमए की बैठक में होटल, रेस्तरां में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गयी थी, जबकि 'टेक अवे' और होम डिलीवरी की अनुमति दी है।डीडीएमए की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मौजूदा पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए, ताकि कोरोना वायरस और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन को फैलने पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर 25 प्रतिशत है।दिल्ली सरकार की ओर से आज जारी आँकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई है।
मास्क नहीं लगाने पर 4,434 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बीच, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर सोमवार को 4,434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के 11 जिलों में मास्क नहीं लगाने पर 4434 लोगों का चालान किया गया। वहीं 107 लोगों का चालान एक-दूसरे से दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर, 17 लोगों का चालान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर और दो लोगों का चालान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने/पान/गुटखा/तंबाकू आदि खाने पर किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन करने पर सबसे ज्यादा 780 चालान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में किए गए हैं। इसके बाद पूर्वी दिल्ली में 730, उत्तर दिल्ली में 583, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 559 चालान मास्क नहीं लगाने पर किए गए है।
इस नियम को तोड़ने पर सबसे कम 156 चालान नई दिल्ली जिले में किए गए हैं। राजस्व विभाग की प्रवर्तन टीमों ने रेस्तरां, होटल, बाजारों और ऐसे अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और एक दूसरे से दूरी बनाने के मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते का गठित किए हैं।
अधिकारियों ने बताया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त और मंडलीय आयुक्त (राजस्व) को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
सभी निजी दफ़्तरों को बंद करने का आदेश
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( डीडीएमए) ने कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामले के बीच दिल्ली के सभी निजी दफ़्तरों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। डीडीएमए ने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सभी घर से काम करेंगे।
डीडीएमए ने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सभी घर से काम करेंगे।डीडीएमए ने आज नई गाइडलाइन जारी कर सभी निजी दफ़्तरों को अगले आदेश तक बंद करने तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। सरकारी कार्यालय में घर से काम करने की अनुमति पहले से है। इससे पहले 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी दफ़्तर चलाने की अनुमति था, जिसे आज से बंद कर दिया गया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में कल डीडीएमए की बैठक में होटल, रेस्तरां में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गयी थी, जबकि 'टेक अवे' और होम डिलीवरी की अनुमति दी है।डीडीएमए की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मौजूदा पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए, ताकि कोरोना वायरस और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन को फैलने पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर 25 प्रतिशत है।दिल्ली सरकार की ओर से आज जारी आँकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई है।
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बीच, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर सोमवार को 4,434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के 11 जिलों में मास्क नहीं लगाने पर 4434 लोगों का चालान किया गया। वहीं 107 लोगों का चालान एक-दूसरे से दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर, 17 लोगों का चालान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर और दो लोगों का चालान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने/पान/गुटखा/तंबाकू आदि खाने पर किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन करने पर सबसे ज्यादा 780 चालान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में किए गए हैं। इसके बाद पूर्वी दिल्ली में 730, उत्तर दिल्ली में 583, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 559 चालान मास्क नहीं लगाने पर किए गए है।
इस नियम को तोड़ने पर सबसे कम 156 चालान नई दिल्ली जिले में किए गए हैं। राजस्व विभाग की प्रवर्तन टीमों ने रेस्तरां, होटल, बाजारों और ऐसे अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और एक दूसरे से दूरी बनाने के मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते का गठित किए हैं।
अधिकारियों ने बताया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त और मंडलीय आयुक्त (राजस्व) को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
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