नए डेरिवेटिव अनुबंध शुरू नहीं करने का निर्देश: सेबी
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को शेयर बाजारों को अगले आदेश तक गेहूं, कच्चे पाम तेल, मूंग और कुछ अन्य जिंसों में नए डेरिवेटिव अनुबंध शुरू नहीं करने का निर्देश दिया। एक विज्ञप्ति के अनुसार ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। धान (गैर-बासमती), गेहूं, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल और मूंग के लिए नए अनुबंधों की शुरूआत पर नियामक ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
सूची में चना, और सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव भी शामिल हैं। इन जिंसों में डेरिवेटिव अनुबंधों को इस साल की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था। पहले से चल रहे अनुबंधों के संबंध में कोई भी नया सौदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल सौदे को पूरा करने की अनुमति होगी। बयान के मुताबिक ये निर्देश एक साल के लिए लागू होंगे।
तत्काल प्रभाव से स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु गुणवत्ता में सुधार और मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदियां सोमवार को हटा दीं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता समिति ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान तत्काल प्रभाव से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।
उसने यह भी कहा था कि पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल 27 दिसंबर से खोले जा सकते हैं। समिति ने सोमवार को ट्वीट किया, ”वायु गुणवत्ता में सुधार और मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान को देखते हुए सीएक्यूएम ने एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों को बहाल करने तथा दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से अनुमति दे दी है।”
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