पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर दिखने लगा
दुष्यंत टीकम रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब पारा गिरने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर दिखने लगा है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली के बाद प्रदेश में कड़ाके के ठंड पड़ सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 6 नवंबर तक बारिश के आसार जताया है। आज भी राजधानी रायपुर में बादल छाए रहे हैं। आउटर में कोहरा छाया रहा है। वहीं लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश के एक दो स्थानों में हल्की बूंदाबादी के आसार है। वहीं दीपावली त्यौहार के बाद प्रदेश में तापमान में अच्छी-खासी गिरावट होगी।
संयुक्त संचालक कोष व लेखा को नोटिस जारी
दुष्यंत टीकम बिलासपुर। पुलिस सहायक निरीक्षक को आदेश के बावजूद नया पे ग्रेड नहीं देने पर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने जगदलपुर के संयुक्त संचालक कोष व लेखा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। याचिकाकर्ता एएसआई गोमा मिश्रा दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय मे पदस्थ हैं।
कि 2019 में उन्हें 4200 रुपये पे ग्रेड के अनुसार वेतन दिया जाना था लेकिन 2800 रुपये के पे ग्रेड पर दिया जा रहा है। जिले में पदस्थ उनके समतुल्य अन्य पुलिस अधिकारियों को 4200 रुपये के स्केल पर ही वेतन दिया जा रहा है लेकिन उसके साथ भेदभाव किया गया है। हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि उसके प्रकरण का 60 दिन के भीतर निराकरण करे।
इस पर संयुक्त संचालक ने नियमों का हवाला देते हुए नया वेतनमान देने से इंकार कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।
हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार
श्रीनगर। पाकिस्तान ने मंगलवार को ‘गो फर्स्ट’ की श्रीनगर-शारजाह उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस उड़ान का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने घाटी की अपनी यात्रा के दौरान किया था। सरकारी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के इस इनकार के कारण उड़ान को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा और संयुक्त अरब अमीरात में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गुजरात से होकर गुजरना पड़ा।
‘गो फर्स्ट’, जिसे पहले गोएयर के नाम से जाना जाता था, ने 23 अक्टूबर से श्रीनगर और शारजाह के बीच सीधी उड़ानों की शुरुआत की थी। अधिकारियों के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक गोएयर की श्रीनगर-शारजाह उड़ान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि हालांकि, पाकिस्तान ने मंगलवार को उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी, और इसलिए इस उड़ान को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा और गुजरात से होकर जाना पड़ा।
शिकायत के मामले में गूगल से जांच करने को कहा
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेब यातायात को एक अन्य वेबसाइट पर भेजे जाने की शिकायत के मामले में गूगल से जांच करने को कहा है। अदालत ने कहा कि विज्ञापन ‘बोलने की आजादी’ का हिस्सा है। लेकिन यह किसी कंपनी स्वामी के ट्रेडमार्क के मूल्य पर नहीं किया जा सकता और यह भ्रामक इश्तहार के समान है। उच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली गूगल उसके विज्ञापनदाताओं की त्रुटियों के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। जो अपने फायदे के लिए ट्रेडमार्क स्वामी की साख को भुना रहे हैं।
अदालत ने कहा कि गूगल की नीति के अनुसार वे कीवर्ड के रूप में ट्रेडमार्क के उपयोग की जांच करते हैं। लेकिन यह केवल यूरोपीय संघ तक सीमित है और भारत में इसका पालन नहीं किया जाता। उच्च न्यायालय ने गूगल इंडिया लिमिटेड और गूगल एलएलसी को वादी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की किसी भी शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। कंपनी ने आरोप लगाया है कि कीवर्ड के रूप में उनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे वादी की वेबसाइट से विज्ञापनदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाता है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने 137 पन्नों के आदेश में कहा, ”इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता कि विज्ञापन बोलने की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। लेकिन निश्चित रूप से बोलने की आजादी किसी ट्रेडमार्क स्वामी के ट्रेडमार्क की कीमत पर नहीं हो सकती और यह भ्रामक विज्ञापन के समान है।”
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