कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई, ब्रांडेड नकली सामान
दुष्यंत टीकम
बिलासपुर। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी मयंक शर्मा थाना सिटी कोतवाली आकर लिखित आवेदन दिया, कि कृष्णा ट्रेडर्स वृंदावन परिसर तेलीपारा तथा आर. एस ट्रेडर्स वृंदावन परिसर तेलीपारा के संचालक के द्वारा अपने दुकान में फास्ट्रेक एवं टाइटन कंपनी के घड़ी एवं चश्मा के असली उत्पाद के नाम पर नकली सामान की बिक्री की जा रही है, कि शिकायत एवं सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तस्दीक हेतु वृंदावन परिसर जाकर उक्त बताएं। दुकान पर कृष्णा ट्रेडर्स के संचालक संदीप बजाज पिता श्री मोहनलाल बजाज उम्र 40 साल निवासी सिंधी कॉलोनी के दुकान से ईआइपीआर के जांच अधिकारी मयंक शर्मा द्वारा फास्टट्रैक तथा टाइटन कंम्पनी के नकली उत्पादों को चिन्हित करने पर 270 नग हुबहू असली जैसा दिखने वाला फास्ट्रेक कंपनी का नकली हाथ घड़ी कीमती लगभग ₹17550 एवं 21 नग टाइटन कंपनी के चश्मे जैसे दिखने वाला चश्मा कीमती ₹945 मिला। जिसे बरामद कर उक्त नकली उत्पादों को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में अनुज्ञा पत्र पेश करने का नोटिस दिया गया। जो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। जिसे मौके पर धारा इन 51,63 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मुताबिक जप्त किया गया तथा आर.एस ट्रेडर्स दुकान में पहुंचा जहां पर मनोज नेवदानी पिता धनराज नेवदानी उम्र 36 साल निवासी अर्चना विहार रोड नेहरू नगर मिला जो अपने आपको आर.एस ट्रेडर्स दुकान का संचालक बताया जिन्हें सूचना से अवगत कराया गया।उसके बाद जांच अधिकारी मयंक शर्मा द्वारा आर. एस ट्रेडर्स दुकान से फास्ट्रेक कंपनी के जैसा दिखने वाला कुल 142 नकली हाथ घड़ी कीमती लगभग 9230 रुपए को जप्त कर थाना लाया गया। धारा 51,63 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
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