अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि हाल में रोहिणी की एक अदालत में गोलीबारी से तीन लोगों के मारे जाने की घटना के बाद पुलिस ने अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सुझाव दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और विभिन्न बार एसोसिएशन समेत अन्य हितधारकों से भी सुझाव देने के लिए कहा है ताकि उन्हें आदेश में शामिल किया जा सके।
पीठ ने कहा, “अन्य सभी प्रतिवादियों को सुझावों पर एक रिपोर्ट या हलफनामा दायर करना होगा जिसे दिल्ली की अदालतों में पेश होने वाले वकीलों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले आदेश में शामिल किया जाएगा।” केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में सुझाव सौंपे हैं। अदालत ने विभिन्न बार एसोसिएशन को भी ताजा नोटिस भेजे और उन्हें रिपोर्ट या हलफनामे पर अपने सुझाव देने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को 12 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को रोहिणी की अदालत में हुई गोलीबारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अदालतों की सुरक्षा के लिए 30 सितंबर को स्वत: ही कार्यवाही शुरू की थी। अदालत ने कहा था कि अदालतों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की उचित और प्रभावी तरीके से तैनाती जरूरी है।
पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कई सुझाव दिये हैं। इनमें अदालत में आधुनिक तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करने और नितांत आवश्यक होन की स्थिति में पक्षकारों की प्रत्यक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने का सुझाव भी शामिल है। पुलिस का यह भी सुझाव है कि अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले वकीलों के पहचान पत्रों की जांच की जानी चाहिए और उचित तरीके से सुरक्षा जांच के बाद ही अधिकृत वाहनों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.