नरेश राघानी
जयपुर। गहलोत सरकार ने राजस्थान में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते मरीजों को होने वाली दिक्कत के चलते यह फैसला लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि कई विशेषज्ञों ने कोविड -19 के मामलों में बढ़ोतरी और तीसरी लहर का संकेत दिया है। अब त्यौहारी सीजन के चलते पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर समारोहों के परिणामस्वरूप न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, बल्कि उच्च स्तर का वायु प्रदूषण भी दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म देगा।
आगे कहा गया, वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच महत्वपूर्ण संबंध को देखते हुए, कोविड-19 संकट के तहत पटाखे फोड़ना बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। पिछले साल भी कोरोना से संकमित व्यक्तियों को आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र में होने वाली संभावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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