गुरुवार, 7 अक्तूबर 2021

गाज़ियाबाद में 30 नवंबर तक बढ़ाईं गई धारा-144

अश्वनी उपाध्याय       

गाजियाबाद। किसान आंदोलन, लखीमपुर की घटना के विरोध में हो रहे धरना प्रदर्शनों और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने गाज़ियाबाद जिले में धारा 144 को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना आवश्यक और अपरिहार्य है। इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किए गए हैं। 

पाँच या पाँच से आशिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से (पोस्टर, पंफ्लेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आम सभा आयोजित नहीं की जाएगी और न ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

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