गुरुवार, 14 अक्तूबर 2021

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई

दुष्यंत टीकम       
बिलासपुर। 14 साल की नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगाने और बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 14 साल की किशोरी 29 नवंबर 2019 को घर से अचानक गायब हो गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने बाद खोजबीन करने पर उसे वार्ड नंबर 10 बिल्हा के महेश बघेल (20) वर्ष के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी ने उसे अपने मामा के घर ग्राम घुठिया में रखा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध धारा 363, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी महेश बघेल को अपहरण के मामले में 5 वर्ष की कैद तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

युद्ध: अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद किया

युद्ध: अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद किया  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को/कीव/वाशिंगटन डीसी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने क...