अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग (डीडीएमए) ने एक आदेश जारी कर, बृहस्पतिवार से दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के लिए अनुमति दे दी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के कारण दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों पर रोक लगा दी गई थी। प्राधिकरण ने बुधवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा कि शहर में 16 सितंबर से व्यापार से लेकर उपभोक्ता प्रदर्शनियों को अनुमति दी जाएगी।
‘बैंक्वेट हॉल’ में ऐसी प्रदर्शनियों और मेलों को आयोजित करने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए दिल्ली के स्कूल अभी बंद रहेंगे। प्राधिकरण ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का सभी हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन करने पर ही प्रदर्शनियों और मेलों की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण द्वारा पहले जिन अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई या जिनकी अनुमति दी गई, वे आदेश 30 सितंबर और एक अक्टूबर की मध्यरात्रि तक जारी रहेंगे।
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