पंकज कपूर
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने श्रम विभाग के तहत आने वाले राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 20 करोड़ों के घोटाले के मामले में सरकार से घोटाले की जांच की प्रगति के संबंध में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में शुक्रवार 3 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता खुर्शीद अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगल पीठ में हुई। बोर्ड के निदेशक शमशेर सिंह सत्याल ने भी अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर उन्हें पक्षकार बनाने की मांग की। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि शासन की स्वीकृति के बिना पौड़ी जनपद के कोटद्वार में श्रम विभाग की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 50 करोड़ की लागत से एक अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया गया और इसका ठेका ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया।
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