गुरुवार, 9 सितंबर 2021

एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने से रोका

बृजेश केसरवानी         

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा निर्णय देते हुए एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने से रोक दिया है। मुस्लिम पक्षकार की ओर से दाखिल की गई याचिका के मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की एकल पीठ ने की है।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति जस्टिस प्रकाश पांड्या ने वाराणसी में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच एएसआई को सर्वेक्षण रोकने का निर्देश दिया है और वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। लोअर कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण तय करने के लिए कहा था कि वह बताएं कि काशी विश्वनाथ मंदिर है कि नहीं? पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण की इजाजत दे दी थी। मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस विवाद में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। सिविल जज ने एएसआई को खुदाई का आदेश दिया था।

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