अविनाश श्रीवास्तव
सुपौल। बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने घर से शराब मिलने के मामले में बुधवार को दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद इसरार अहमद की अदालत ने मामले में आरोपित श्याम दास को धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध अधिनियमन 2016 के तहत दोषी पाए जाने पर उसे दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का आर्थिक दण्ड लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
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