शनिवार, 11 सितंबर 2021

बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास

रांची। झारखंड के रांची जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मासूम बच्ची से रेप का ये मामला तीन साल पुराना है।

रांची की स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी जाबर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से 6 और बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में बीते मंगलवार को ही रांची सिविल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था।
कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी जाबर आलम पर 6 सितंबर 2018 को बच्ची की रिश्तेदार ने केस दर्ज कराया था।
दर्ज शिकायत के मुताबिक, बच्ची अपने घर के बाहर मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी जाबर आलम बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची की मेडिकल जांट में भी दुष्कर्म की बात सामने आई थी।

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