अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण नवम्बर 2018 का है। जब पंजाब के रहने वाले युवक राकेश अरोड़ा ने अजमेर रेलवे स्टेशन के तोपदड़ा की ओर एक खानाबदोश युवती से दुष्कर्म किया। जीआरपी की मदद से आरोपी पकड़ा गया और मुकदमा चला।
मुकदमे में आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास तथा 75 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
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