हरिओम उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। 10 वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आरोपी को पॉक्सो अदालत ने दोषी घोषित कर दिया है। सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों के आधार पर दोषी घोषित किए गए कुकर्म के आरोपी को अब न्यायालय की ओर से बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। मंगलवार को जिला न्यायालय के पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में वर्ष 2016 की 17 अक्टूबर को भोपा थाना क्षेत्र के ग्राम छछरौली के जंगल में लगे गुड़ बनाने के कोल्हू के पास स्थित खेत में 10 वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म किए जाने के मामले में सुनवाई की गई। इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से अदालत के सम्मुख पेश की गई दलीलो के मद्देनजर न्यायालय द्वारा आरोपी शाहनवाज को दोषी घोषित कर दिया गया है। अब आगामी 8 सितंबर अर्थात बुधवार को दोषी घोषित किए गए कुकर्म के आरोपी शाहनवाज को विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।
दस वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किये जाने के इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो के जज राजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा ने जोरदार पैरवी की। अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2016 की 17 अक्टूबर को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम छछरौली में 10 वर्षीय दलित बालक गांव में लगे गुड बनाने के कोल्हू के पास अपने एक दोस्त के साथ पपीते तोड़ने के लिए गया था। इसी दौरान कोल्हू से बाहर निकलकर आरोपी शाहनवाज पपीते तोड़ रहे बच्चों के पास पहुंच गया और वहां से एक 10 वर्षीय बालक को जबरन समीप के खेत में ले गया। जहां पर शाहनवाज ने उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित बालक की ओर से मदद के लिए शोर मचाने पर दौड़े लोगों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बालक के साथ कुकर्म किए जाने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन सीधे बालक को लेकर भोपा थाने पहुंचे और पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद धारा 377 आईपीसी एवं 5-6 पॉक्सो एक्ट तथा दलित एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
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