गुरुवार, 30 सितंबर 2021

नाबालिग के दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

पंकज कपूर    
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया साथी ही अदालत ने तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि बरेली निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 24 मई 2017 को बिठौरिया क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके घर आई थी जहाँ 29 मई को अचानक लापता हो गई अगले दिन मुखानी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई।
जांच के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश बरेली निवासी नरेश कश्यप नाबालिग को बहला फुसलाकर सितारगंज और मुरादाबाद ले गया जहां एक कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामले में पुलिस ने धारा, 363, 366, 376(2)(जे), धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर नरेश कश्यप को बाजपुर से गिरफ्तार किया।
पूरे मामले में 13 गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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