अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को संसद को बताया है कि देश में कंप्लीएंट ड्रोन के खतरे को देखते हुए जरूरी कदम उठाए गए हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी गाइडलाइन जारी की गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है।
उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि सभी नागरिक ड्रोन गतिविधियों को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से नियंत्रित किया जाता है। जिसमें ड्रोन उपयोग के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। रक्षा उद्देश्यों के लिए यूएवी का संचालन यूएएस नियम 2021 के तहत शामिल नहीं है।
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