श्रीनगर। जम्मू प्रशासन पतंगबाजी के मौसम के मद्देनजर निवारक उपाय के तहत नायलॉन और प्लास्टिक के धागे का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पतंगबाजी का त्योहार या पतंगबाजी का मौसम चल रहा है। यह कुछ समय और चलेगा। इस दौरान देखा गया है। लोग पतंगबाजी के लिए प्लास्टिक या नायलॉन के धागों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ समय तक चलता रहेगा। यह देखा गया है कि पतंगबाजी के लिए प्लास्टिक या नायलॉन (मांजा) के धागों का प्रयोग किया जा रहा है। यह एसआरओ 126 का उल्लंघन है।
आदेश में कहा गया,“ प्लास्टिक और नायलॉन स्ट्रिंग्स (मांजा) की खरीद, रखने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछली रिपोर्ट और घटनाओं से साफ हो गया है कि पारंपरिक पतंग उड़ाने वाले सूती धागे के बजाय इन धागों का उपयोग पक्षियों और मानव जीवन के लिए खतरा है।” आदेश में कहा गया है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साथ ही पक्षियों के लिए उत्पन्न खतरों को भी रोकना है।
जम्मू के जिलाधिकारी अंशुल गर्ग ने अपराध संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया है कि पतंगबाजी में प्लास्टिक/नायलॉन या आयातित/स्वदेशी सिंथेटिक सामग्री की बिक्री या उपयोग जम्मू क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया,“ यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह दंड का भागी होगा।
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