अमित शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार को तड़के सतर्कता ब्यूरो की हिरासत से रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की अदालत ने बृहस्पतिवार रात को सैनी को रिहा करने का आदेश दिया।
राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों के लिए सितंबर 2020 में दर्ज एक मामले के संबंध में बुधवार रात को सैनी को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मोहाली अदालत परिसर में मौजूद सैनी को रिहा कर दिया गया। सैनी देर रात करीब दो बजे मोहाली अदालत परिसर से रवाना हुए।
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