सोमवार, 30 अगस्त 2021

स्कूल खोलने पर डीडीएमए की ओर से गाइडलाइन

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। स्कूल खोलने को लेकर डीडीएमए की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक स्कूल और कॉलेजों में पहले आपातकालीन इस्तेमाल के लिए क्वारंटीन कमरे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में नियमित रूप से आने वाले अतिथियों पर रोक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त बच्चों के लंच में खाने पीने की वस्तुओं के आपस में आदान-प्रदान पर भी रोक रहेगी। स्कूल में पहुंचने वाले प्रत्येक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

आगामी 1 सितंबर से राजधानी दिल्ली में कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। सोमवार को डीडीएमए ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अभी कक्षा आठ तक के सभी स्कूल और इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। हालांकि 9वी कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण संस्थान एवं लाइब्रेरी खुलेंगी। लेकिन वह भी सिर्फ 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ एक खोले जाएगें। इस दौरान सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़े पर स्कूलों में रोक रहेगी। विवाह समारोह को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए बेंकटहाल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। 
स्कूल से लेकर किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान के प्रमुख को स्कूल में अभिभावक संगठन से जुड़े सदस्यों के साथ बैठक करनी होगी और संस्थान खोलने पर उनकी राय लेनी होगी। शिक्षक आदि को अभिभावकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। छात्रों के भीतर आत्मविश्वास बढ़े इसे लेकर जब भी जरूरत होगी स्कूल समेत किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रमुख को मीटिंग करने की सलाह दी गई है। शिक्षण संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा गया है कि उसे निश्चित करना होगा कि स्कूल में मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनर और साबुन आदि का पूरा इंतजाम हो और इन्हें नियमित रूप से कार्य में लाया जाए।

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