अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को उच्चतम न्यायालय ने आज हुई सुनवाई के दौरान एक अपराधिक मामले में उनकी मुश्किलें कम करते हुए जमानत देकर भारी राहत प्रदान की है।
मंगलवार को फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय के सम्मुख रखी गई याचिका की सुनवाई हुई। इस अपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और पूर्वमंत्री आजम खान के वकीलों द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा 4 सप्ताह के भीतर मामले में पूर्व का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अबुल्लाह आज़म की ज़मानत याचिका का विरोध किया।
उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा कि आज़म खान पर कई संगीन मामलो में एफआईआर दर्ज है। अपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छिपाई। पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला खान की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने उनकी जोरदार पैरवी की।
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