बृजेश केसवानी
प्रयागराज। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, अधिकरणों, अर्धन्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश बढ़ा दिए थे। अब स्थितियों में बदलाव के साथ उक्त आदेश जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बार के अनुरोध पर अदालत ने अंतरिम आदेशों की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने सामान्य समादेश जारी कर ध्वस्तीकरण, बेदखली और कब्जा दखल करने पर लगी रोक 15 दिन के लिए और बढ़ा दी है।
हालांकि न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार या स्थानीय निकाय प्राधिकरण आदि ध्वस्तीकरण, बेदखली आदि की कार्यवाही धीमी रखने और बैंक व वित्तीय संस्थान लोन वसूली में सख्ती तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस संबंध में पूर्व में पारित किया गया आदेश आगे लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने इन 15 दिनों का समय लोगों को आदेश की अवधि बढ़ाने की अर्जी देने के लिए दी है। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि 31 मई को अंतरिम आदेश बढ़ाए गए थे। अब बार के कथनानुसार न्यायालय में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिए बगैर सामान्य आदेश खत्म न किए जाए। इस पर अदालत ने कुछ निर्देशों को 15 दिन तक जारी रखने का आदेश दिया है। उक्त आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका को संज्ञान लेते हुए दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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