नरेश राघानी
चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक पांच साल की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी डालू भील को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 29 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार आठ सितंबर 2019 को चित्तौड़गढ़ शहर की मोहर मंगरी कच्ची बस्ती में डालू भील बालिका को जबरन झाड़ियों में लेे गया और दुष्कर्म किया।
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