नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने एक नोटिस जारी कर ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर 2021 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कर लें। साथ ही कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंक की सेवाएं हासिल करने में मुश्किल होगी। यहां तक कि उनका बैंक अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। वहीं, आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक आधार से नहीं जोड़ा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसा होने पर आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
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