अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले के आरोपित नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट खान चाचा और टाउन हॉल का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को जस्टिस रेखा पल्ली ने यह आदेश जारी किया है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान नवनीत कालरा के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की एक ही वजह बताई गई है। आदेश में कालरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है। मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
कोर्ट में मनिंदर सिंह ने दिल्ली पुलिस एक्ट की दारा 141 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लाइसेंस कभी भी निलंबित किया जा सकता है, अगर ये पाया जाए कि शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया है। अगर लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है। तब उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के दिलीप भाटिया बनाम पुलिस आयुक्त के फैसले का भी अपने पक्ष में जिक्र किया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी से पूछा कि इस मामले में अंतिम फैसला क्यों नहीं किया गया है। ये तथ्य है कि आरोपित को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए आप इस पर फैसला कीजिए। उसके बाद त्रिपाठी ने इस मसले पर दिल्ली सरकार से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने 16 मई को नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को 29 मई को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किये थे। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारा था। दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किये थे। पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किये थे।
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