अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना प्रबंधन से जुड़े राष्ट्रीय दिशा-निर्देश कड़ाई से लागू करें। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी आज दिल्ली हाईकोर्ट को एक हलफनामा के जरिये दी।
केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने हलफनामा दायर कर कहा है कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना, वर्क फ्रॉम होम, दफ्तरों में काम के समय में बदलाव लाना, स्क्रीनिंग और साफ-सफाई रखने के अलावा बार-बार सैनिटाइजेशन करना शामिल है। केंद्र ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने पिछले 29 जून को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के तहत ये दिशानिर्देश जारी किया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 18 जून को दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने और बाजारों में बिना मास्क पहने लोगों के घुमने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा था कि बाजारों में दुकानदारों और वेंडर को इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से व्हाट्स ऐप पर भेजी गई तस्वीरों पर गौर करने के बाद इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था।
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