बृजेश केशवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड 19 की वजह से स्कूलों के बंद होने और केवल ऑनलाइन शिक्षण होने के बावजूद तमाम स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस वसूले जाने के विरूद्ध दायर जनहित याचिका पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड), आइसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है। साथ ही इसी मामले में पहले से दाखिल कई याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी संबद्ध करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूत राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन (अनुज गुप्ता व नौ) अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूत राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन (अनुज गुप्ता व नौ) अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।
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