शनिवार, 10 जुलाई 2021

सरकार की मांग पर आदेश देने से इनकार किया

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की केंद्र सरकार की मांग पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की इस याचिका को ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की है। आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिकाएं दिल्ली, बांबे, मद्रास और केरल हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ मीडिया संगठनों ने आईटी रूल्स को चुनौती देते हुए याचिका दायर की हैं।
मीडिया संगठनों की याचिका में कहा गया है कि नया आईटी रूल्स मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आईटी रूल्स मीडिया के न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश है। 
याचिका में कहा गया है नए आईटी रूल्स से प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड का महत्व खत्म हो गया है। याचिका में आईटी रूल्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये रूल्स संविधान की धारा 19(1)(ए) और धारा 14 का उल्लंघन है। ऐसी ही याचिकाएं दूसरी हाईकोर्ट में भी दायर की गई हैं।

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