चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने आज ‘ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पोलिसी’ का शैड्यूल जारी कर दिया है। जिसके तहत पात्र अध्यापकों द्वारा 13 अगस्त से 22 अगस्त 2021 तक अपने पसंद के विकल्प भरे जाएंगे। इसके बाद, 23 अगस्त से 31 अगस्त तक अध्यापकों को स्कूलों के प्रोविजनल अलॉमैंट कर दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया के बाद इसी अवधि में अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों व स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधीन अध्यापकों व स्कूलों का कल 16 जुलाई से 29 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन डाटा अपडेट कर लें। उन्होंने बताया कि जिन अध्यापकों का किसी जोन में पोलिसी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम ठहराव पूरा नहीं हुआ है और वे स्वेच्छा से इस ट्रांसफर-ड्राइव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऐसे अध्यापक 30 जुलाई से 5 अगस्त 2021 तक भागीदारी कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ‘ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पोलिसी’ में हिस्सा लेने वाले अध्यापकों का स्थानांतरण होने के बाद उनको एक सितंबर से 3 सिंतबर 2021 तक अपने-अपने पुराने पोस्टिंग स्टेशन को ज्वाइन करना होगा।
उन्होंने बताया कि ‘ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पोलिसी’ में हिस्सा लेने वाले अध्यापकों का स्थानांतरण होने के बाद उनको एक सितंबर से 3 सिंतबर 2021 तक अपने-अपने पुराने पोस्टिंग स्टेशन को ज्वाइन करना होगा।
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