रविवार, 4 जुलाई 2021

गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा-144 लागू, निर्देश

अश्वनी उपाध्याय            

गाजियाबाद। कोराना संक्रमण को रोकने लिए जारी साप्ताहिक लॉकडाउन के साथ गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है। इस दौरान शादी व अन्य समारोह में अधिकतम 50 लोगों व अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की इजाजत होगी। साथ ही किसी प्रकार की रैली, जुलूस, धार्मिक, राजनीतिक रैली के लिए इजाजत लेनी होगी। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मास्क न पहनने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायें।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में शनिवार व रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन जारी है। इसके साथ ही सप्ताह के बाकी दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध है। जनपद में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सास्कृतिक, धार्मिक रैली, जुलूस के लिए इजाजत लेनी होगी। सभी आवश्यक वस्तुओं व मंडी की दुकान तय समय तक ही खुलेंगी। बिना मास्क के सामान नहीं बेचेंगे। साथ खरीददार को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।

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