बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया है कि उ.प्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत (सेवा एवं उत्पादन सेक्टर हेतु) उद्यम की स्थापना के लिए रू.-25.00 लाख तक ऋण बैंको के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है तथा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त 3 वर्ष तक 13 प्रतिशत अधिकतम ब्याज उपादान भी नियमानुसार लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा।
स्पष्ट है, कि इस योजना में उद्यम की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण उद्यम की सफलता की संभावनाएं काफी बढ़ गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना काफी सार्थक एवं लाभप्रद है। उक्त योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है, तथा अनुदान प्राप्त होने की व्यवस्था भी ऑनलाईन पोर्टल (kviconline.gov.in) होने के कारण यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है।
उक्त योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिये रू0 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये रू0 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिये न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। अतः इच्छुक उद्यमी अपना ऋण आवेदन पत्र दिनांक-30.06.2021 तक ऑनलाइन पोर्टल (kviconline.gov.in) पर केवीआईबी का चयन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट के साथ समस्त संलग्नको सहित किसी भी कार्य दिवस मे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय , 59 दिलकुशा नया कटरा प्रयागराज में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, प्रयागराज से मो. नं 9580503176 संपर्क कर सकते हैं।
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