अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। जिले के सभी बाजार दो दिन के लिए सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण रूप से शासन की तरफ से निर्धारित शर्तों के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। सभी मजिस्ट्रेट और थानों की पुलिस सुनिश्चित कराएगी, कि कोरोना कंर्फ्यू का कड़ा से पालन कराए। इसके लिए पहले से सेक्टर और जोन वाइज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ चिकित्सकीय कारण, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों और श्रमिकों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अगर किसी की ट्रेन या बस से टिकट बुक हैं तो उन्हें भी जाने की इजाजत दी जाएगी। बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
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