बरेली। रोडवेज के चालक-परिचालक बस का स्टेयरिंग अब सिविल ड्रेस में नहीं थाम सकेंगे। इसके लिए अधिकारियों ने सख्त आदेश जारी किया है। रूट पर अक्सर बस में यात्रियों और कंडक्टर में पहचान कर पाना मुश्किल होता है। चालक को सीट पर दिखता है, लेकिन परिचालक बस में कई बार सिविल ड्रेस में होने के कारण पहचान से बाहर होता है। लेकिन अब बस में चढ़ते ही चालक और परिचालक की अलग पहचान दिखेगी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर चालक और परिचालक पर कार्रवाई भी जाएगी। रोडवेज के चालक और परिचालकों की लगातार शिकायतें मिलने के बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई का शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने अनिमियत और गैर जिम्मेदार चालक परिचालकों के खिलाफ अभियान चलाने और जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए है।
इसमें ड्रेस नहीं पहने मिलने पर 200 जुर्माना और बस को बाईपास से होकर गुजारकर ले जाने वालों पर 1000 और इससे ऊपर तक जुर्माना लगाया जा सकता है।अधिकारियों के पास पहुंच रही शिकायतों में पाया गया कि यात्री के हाथ देने पर भी रोडवेज की बसों को नहीं रोका जाता। न ही चालक परिचालक कोरोना गाइड लाइन का पालन करते है। चालक बस को बस अड्डे तक भी नहीं लेकर आते है। क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली रीजन आरके त्रिपाठी का कहना है कि जो चालक परिचालक कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इसके लिए अभी तक रकम तय नहीं की गई है। जल्द ही इस पर भी जुर्मानें का प्रावधान बनाया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.