कविता गर्ग
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य एवं केंद्र सरकार से कहा कि दिव्यांग और वयोवृद्ध लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाए जाने का शीघ्र इंतजाम करना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जुलाई महीने तक वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण की प्रक्रिया और तेज की जाएगी।
हाईकोर्ट में वकील ध्रुति कापड़िया और वकील कुणाल तिवारी की दिव्यांग और वयोवृद्ध लोगों को घर जाकर टीकाकरण करवाए जाने से संबंधित जनहित याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जी.एस. कुलकर्णी सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना रोधी टीकाकरण में जब हाउसिंग सोसाइटीज शामिल हो रही हैं तो राज्य और केंद्र सरकार घर-घर जाकर वयोवृद्ध और बिस्तर पर पड़े हुए दिव्यांग लोगों का टीकाकरण क्यों नहीं कर रही हैं।
हाईकोर्ट ने विभिन्न सोसाइटीज के इस कार्य की प्रशंसा भी की और कहा कि इससे सरकार को प्रेरणा लेनी चाहिए। सरकार की ओर पेश वकील अनिल सिंह ने कहा कि इस समय कोरोना रोधी वैक्सीन कम मात्रा में उपलब्ध है। वैक्सीन जुलाई तक उपलब्ध हो सकता है। उस समय सभी नागरिकों को वैक्सीन दिया जा सकेगा।
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