बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी मऊ को निर्देश दिया है कि वह सऊदी अरब से याची के लिए आये मुआवजे का तत्काल भुगतान करें। सऊदी अरब के बादशाह ने रियाद दूतावास के जरिये जिलाधिकारी को 60 लाख 60 हजार 606 रूपये याची हाफिज नौशाद अहमद व शाहिदा बानो को देने के लिए भेजा है। यह मुआवजा याची के बेटे मोहम्मद फैज की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर दिया गया है। जिसे डीएम इस धनराशि का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र न देने के कारण भुगतान नहीं कर रहा है।
कोर्ट ने याची से कहा है कि वह 9 अगस्त 20 से अब तक के ब्याज के लिए डीएम को अर्जी दें और वह ब्याज की गणना कर भुगतान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति आर एन तिलहरी की खंडपीठ ने हाफिज नौशाद अहमद व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले याची के बेटे की बकाया तनख्वाह दूतावास के जरिए आयी थी। एक मात्र वारिस माता पिता को जिलाधिकारी ने भुगतान कर दिया था। मुआवजे के मामले मे डीएम ने 14 अक्टूबर 20 को याची के उत्तराधिकार की रिपोर्ट रियाद दूतावास को भेजी थी। जिस पर दूतावास ने रूपये डी एम को भेजे, परन्तु वह भुगतान नहीं कर रहे थे। जिसे लेकर याचिका दायर की गयी थी। कोर्ट ने कहा ऋण व प्रतिभूति के मामले में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की जरूरत होती है। मुआवजे के भुगतान पर यह लागू नहीं होता। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है।
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