बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस मास्टर आफ रोस्टर है। उन्ही के प्राधिकार से मुकद्दमों की सूची निबंधक कार्यालय तैयार करता है। यह चीफ जस्टिस का अधिकार है कि कौन-सा मुकद्दमा किस जज के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया जाएंं। हाईकोर्ट अपनी रजिस्ट्री को यह आदेश नहीं दे सकता कि किसी खास वकील के मुकदमें खास जज के सामने न लगाये जाए।
कोर्ट ने याचिका को दिग्भ्रमित मानते हुए 20 हजार हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति ए के ओझा की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है।
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