अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लगाए गए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अपील की सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लगाये गये आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित किया था। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के जरिये बड़ा घेरा डाल दिया है।
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