कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस के खतरे को देखते हुए सूबे के सभी जिलों में कठोर पाबंदी जारी रखी जाएगी। राज्य में सोमवार से शुक्रवार तक सभी जिलों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना डेल्टा प्लस प्रभावित रत्नागिरी, जलगांव,कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिलों में इससे भी कठोर पाबंदी लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है।
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने देर रात सूबे के सभी जिलों में अत्यावश्यक सेवाओं सहित सभी दुकानें पूर्वान्ह सात बजे से अपरान्ह चार बजे तक खुली रखने की अनुमति दी। उधर, मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा को अनुमति नहीं दी गई है। अन्य परिवहन सेवा 100 फीसदी क्षमता के अनुसार शुरू रखने, सरकारी व निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के आधार पर शुरू करने, होटल 50 फीसदी क्षमता पर शुरू रखन की अनुमति दी गई है।
राज्य में किसी भी स्थान पर विवाह समारोह में 50 लोगों को एवं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। नए निर्देश के अनुसार होटलों से पार्सल सेवा अपरान्ह चार बजे के बाद भी शुरू रखी जा सकती है। यह नियमावली शुक्रवार तक जारी रहेगी और शनिवार एवं रविवार को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी। राज्य में कोरोना स्थिति पर विचार करने के बाद फिर से आगामी सप्ताह के लिए नई नियमावली घोषित की जाएगी।
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