अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के वकील ने केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। याचिका में केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।
जिसमें सरकार ने पांच राज्यों के कुछ जिलों में शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि नागरिकता 1955 के क़ानून के आधार पर दी जा रही है। इसका नागरिकता संशोधन कानून से कोई संबंध नहीं है।
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