कविता गर्ग
मुंबई। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र में ‘ब्रेक द चैन’ के तहत लागू प्रतिबंधों में सात जून से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास के प्रमुख सचिव असीम गुप्ता ने शुक्रवार की देर रात इस आशय की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के जिलों को कोविड संक्रमण दर के मानदंड और ऑक्सीजन बेड के उपयोग के आधार पर पांच चरणों में बांटा गया है।
पहले चरण में पांच प्रतिशत से कम संक्रमण दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन एम्बुलेंस का उपयोग करने वाले जिले आएंगे। ऐसे जिलों में सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहेगी। दूसरे चरण में पांच प्रतिशत की संक्रमण दर और 25 से 40 प्रतिशत के बीच ऑक्सीजन बेड उपयोग वाले इन जिलों में निर्माण, कृषि सेवाओं सहित सभी गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर, जिम, सैलून और स्पा अपनी 50 फीसदी क्षमता से शुरू होंगे।
तीसरे चरण में पांच से 10 फीसदी संक्रमण दर और 40 फीसदी से ज्यादा ऑक्सीजन बेड के इस्तेमाल वाले जिलों में आवश्यक सेवाओं के साथ अन्य दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। चौथे चरण में 10 से 20 प्रतिशत की संक्रमण दर और 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बेड के उपयोग वाले जिले आएंगे। इन जिलों में आकस्मिक सेवाएं शाम चार बजे तक जारी रहेंगी, बाकी सभी गतिबंधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। इसी प्रकार पांचवे चरण में 20 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर और 75 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बेड वाले जिलों में सोमवार से शुक्रवार शाम चार बजे तक आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। अधिसूचना के मुताबिक मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंगोली, जालना, नांदेड़ और लातूर जिले पहले और औरंगाबाद जिला दूसरे तथा बीड, उस्मानाबाद और परभणी जिले तीसरे चरण में शामिल रहेंगे।
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