सोमवार, 7 जून 2021

उत्तराखंड में कर्फ्यू की अवधि 15 जून तक बढ़ाईं

पंकज कपूर               
देहरादून। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह यानि 15 जून तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य में 9 जून से तीन दिन शराब की दुकानें और दो दिन परचून और किताबों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने रविवार को बताया कि एक सप्ताह यानि 15 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। सप्ताह में दो दिन के लिए परचून और किताबों की दुकानें 9 जून और 14 को खोलने की छूट दी गई हैं। स्टेशनरी की दुकान खुलेंगी। बाकी व्यवस्था यथावत रहेगी। इससे पहले प्रदेश में 8 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू का आदेश जारी हुवा था। 
रविवार को शासन की और से जारी एसओपी में पिछली बार की तुलना में आंशिक संशोधन किया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, 9 जून और 14 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वही 3 दिन शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खोली जाएंगी।  वहीं कृषि कार्यों को पूरी तरह छूट में रखी गई है। 
इसके साथ ही ग्रमीण क्षेत्रों के लिए जिलाधिकारी को आदेश में छूट और पालन को लेकर अधिकार दिये गए हैं। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। आवश्यक वस्तु की दुकानों का समय पूर्ववत सुबह आठ बजे से 12 बजे तक रहेगा। इन दुकानों में सब्जी, फल, अंड़ा, दूध, बेकरी और दवा की दुकानें शामिल हैं। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए आवाजाही की छूट रहेगी। आम जनता सीधे मंडी नहीं जाने की छूट नहीं रहेगी। 

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