दुष्यंत सिंह टीकम
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के संपूर्ण क्षेत्र में 26 मई बुधवार को बुद्ध जयंती पर मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के पालन में निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय ने भी पशुवधगृह व समस्त मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखनेआदेश जारी किया है। पांडेय ने बताया कि किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी/ जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन तय करवाएंगे। अपने क्षेत्रों में लगातार निगरीनी करेंगे।
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