अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी कर कल यानि आठ मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इमरान हुसैन पर कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर उन्हें बंटवाने का आरोप है। याचिका वेदांश आनंद ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमित तिवारी ने बल्लीमारन से विधायक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन पर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। अगर किसी को जरूरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है। याचिका में कहा गया है कि जब पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के एक मंत्री द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान हुसैन को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। याचिका में दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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