बुधवार, 12 मई 2021

आरोपित गौतम की जमानत याचिका खारिज की

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपित गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा इस मामले में लागू नहीं होती है। कोर्ट ने पिछले 26 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
गौतम नवलखा ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी थी, जो नहीं की गई। लिहाजा वे जमानत के हकदार हैं। गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। पिछले 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

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