अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दवाइयां और मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत लाने की मांग करनेवाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका मनीषा चौहान ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील संजीव सागर और नाजिया परवीन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर समेत दूसरे उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। इनकी कालाबाजारी होने से जरूरतमंद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए इन दवाइयों और उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत लाने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।
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