बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के संबंध में अब तक न तो नियमित जमानत मांगी गई और न ही उसके लिए अर्जी दी गई है। याची इस मामले में न्यायिक हिरासत में है और उस पर बी वारंट का तामीला भी हो चुका है। यदि किसी मामले में कोर्ट से पेरोल के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो यह संभवतः अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं बन सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 13 मई को बेटी के विवाह के लिए पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया एवं पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया का पेरोल मंजूर किया था। इस आदेश पर उदयभान करवरिया व सूरजभान करवरिया को नैनी जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन मंझनपुर थाने के इस मामले में जमानत न होने के कारण कपिलमुनि करवरिया की रिहाई नहीं हो सकी थी।
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