सोमवार, 31 मई 2021

बेदखली, तोड़फोड़ व कोई नीलामी नहीं: एचसी

बृजेश केसरवानी   

प्रयागराज। महामारी कोविड -19 के प्रकोप को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई बेदखली, तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और बैंक किसी भी संपत्ति की नीलामी नहीं करेंगे।

2 अगस्त से पहले समाप्त होने पर अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बढ़ाया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडंया की पीठ ने कहा कि “जब मामला आज उठाया जाता है, तो हमें अवगत कराया जाता है। कारोना महामारी कि स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ है और जिला अदालतों, न्यायाधिकरणों के साथ-साथ उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय सीमित क्षमता के साथ वर्चुअल मोड में काम कर रहे हैं। अत: न्याय हित में आदेश दिनांक 24.04.2021 से 02.08.2021 तक जारी रखने की मांग है।” इससे पहले कोर्ट ने अंतरिम आदेश 31 मई 2021 तक बढ़ाया था।

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