अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों की खबरें समाचार, चैनलों पर प्रसारित करने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। ललित वालेचा ने न्यायालय में एक याचिका पेश करके कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब से आयी है तब से समाचार चैनल न्यूज आर्टिकल और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत नकारात्मक चित्र और खबरें अत्यंत गैरजिम्मेदाराना तरीके से प्रसारित कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की जनता को जानकारी देना नकारात्मक खबरें नहीं है। इसके बाद दोनों ने यह याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि जब खबरें सही होंगी तो उन पर कोई रोक नहीं लगायी जा सकती।
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