हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी सेवाओं में राज्य कर्मचारियों द्वारा 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस बाबत अध्यादेश जारी करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस बाबत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम के अधीन किसी भी सेवा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी कर दिए जाने के बाद किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी अब अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
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