अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। जिले में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण कारण रखते हुए धारा 144 की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण करुणेश ने आदेश जारी कर धारा 144 की अवधि को तीन हफ्ते के लिए बढ़ाया है। पिछले आदेश के मुताबिक ज़िले में 10 मई तक धारा 144 लागू की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार या शव यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही 20 लोगों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। प्रशासन द्वारा शादी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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